RBI ने Axis Bank पर लगाया बड़ा जुरमाना !

RBI ने चला दिया है चाबुक प्राइवेट सेक्टर के Axis Bank को ज़रा सी लापरवाही का उठाना पड़ गया है। तगड़ा नुकसान। जी हाँ, सही सुन रहे है आप। एक्सिस बैंक के साथ ही आरबीआइ ने मोना पुरम, फ़ाइनैन्स और फाइनैंस सेक्टर की आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस को भी आड़े हाथों लिया है, जिसके चलते इन दोनों को भी मोटा जुर्माना भरना होगा।

आखिर क्या है माजरा और क्यों लगा है ये जुर्माना? चलिए जानते हैं आज के इस Article में शुरुआत खबर से करते हैं। खबर है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर करीब ₹91,00,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही कोल्ड लोन देने वाली कंपनी, मन्नापुरम फाइनैंस और फैन्स सेक्टर की आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस कंपनी पर भी जुर्माना ठोंका गया है। इन दोनों कंपनियों को भी जुर्माने में भारी भरकम रकम चुकानी होगी। लेकिन सवाल ये है क्यों लगा है इन सब पर इतना मोटा जुर्माना? इस मु्द्दे पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक बयान जारी कर बताया है की ऐक्सिस बैंक ने केवाईसी गाइडलाइंस 2016 के कई प्रावधनों का सही से पालन नहीं किया।

इसके अलावा बैंकिंग सर्विसेज को आउटसोर्स करने, लोन से जुड़े रिस्क मैनेजमेंट, करेंट अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने से जुड़े कई नियमों का पालन नहीं किया गया। इस वजह से बांकको यानी ऐक्सिस बैंक को 90 नौ ₹2,00,000 का जुर्माना भरना होगा। केंद्रीय बैंक ने अपनी रेग्युलेटरी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐक्सिस बैंक पर ये जुर्माना लगाया है। इस संबंध में आरबीआई ने 2 नवंबर 2023 को एक आदेश भी जारी किया था, लेकिन बैंक उसका भी पालन नहीं कर पाया।

axis bank

भाई केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में साफ किया है कि बैंक के खिलाफ़ ये कार्रवाई रेग्युलेटरी नियमों के पालन में कमी को लेकर की गई है। उसका उद्देश्य बैंक का उसके ग्राहकों के साथ की गई किसी भी लेन देन या समझौते की वैलिडिटी को लेकर कोई निर्णय सुना नहीं है। केंद्रीय बैंक में एक अलग बयान में जानकारी दी है की मणप्पुरम फाइनैंस पर भी ₹42.78,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह केवाईसी नियमों का पालन नहीं करने पर आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस लिमिटेड पर ₹20,00,000 का जुर्माना लगाया गया है।

ये जुर्माना नॉन बैंकिंग फाइनैंस कंपनियों से जुड़े सिस्टेमैटिक इंपोर्ट नन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी ऐंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी दिशा निर्देश 2016 का सही से पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। इस नियम को सही से समझें तो आरबीआइ ने नॉन बैंकिंग फाइनैंस कंपनी के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं। अब कुछ आम ग्राहकों से डिपॉजिट ले सकती है, जबकि कुछ को इसकी इजाजत नहीं है। इससे जुड़े नियमों की अनदेखी करने पर रिज़र्व बैंक ने मनपुरम फाइनैंस और आनंदराठी ग्लोबल फिनैन्स पर जुर्माना लगाया है।

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